वाराणसी कोर्ट
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एसिड फेंककर युवक को जलाने के मामले में दोषी भेलूपुर निवासी अभियुक्त मो. स्वालेह को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अवनीश गौतम की अदालत ने 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
अभियोजन का पक्ष एडीजीसी मुकेश श्रीवास्तव व वादी के अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह ने रखा। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी मो. सालिम को आरोप सिद्ध न होने पर अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
अदालत में आरोपी मो. सालिम की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व रुद्रनाथ त्रिपाठी ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार भेलूपुर निवासी मो. इलियास ने 25 जनवरी 2011 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि रात करीब साढ़े 8 बजे उसका लड़का अब्दुल्ला नासिर अपने साथियों परवेज अख्तर, हबीबुर्रहमान व मो. मुख्तार के साथ तारा चाय वाले की दुकान पर चाय पी रहा था।
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