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कोयला कारोबारी विनोद सिंह हत्याकांड : धनबाद के बाहुबली रामाधीर सिंह को बेल के लिए करना होगा इंतजार

Ranchi : विनोद सिंह हत्याकांड में सजायाफ्ता बाहुबली रामधीर सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड होई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई के 28 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्यय और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में हुई. रामाधीर सिंह की ओर से अधिवक्ता सूरज सिंह और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता नेहाला शर्मिन ने पक्ष रखा. इस समय रामधीर सिंह बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार, रांची में सजा काट रहे हैं.

वर्ष 1998 में विनोद सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी

बता दें कि कतरास बाजार में वर्ष 1998 में कोयला कारोबारी विनोद सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए धनबाद कोर्ट ने 18 अप्रैल 2015 को यूपी के बलिया जिला परिषद अध्यक्ष रामधीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. हांलाकि कोर्ट जब फैसला सुना रहा था रामधीर सिंह उपस्थित नहीं थे. 22 महीने बाद उन्होंने 20 फरवरी 2017 को धनबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. बाद में उन्हें धनबाद से होटवार जेल में शिफ्ट किया गया था. इसी मामले में जमानत के लिए रामधीर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. पूर्व मंत्री बच्चा सिंह इस केस में बरी हो चुके हैं.