(सांकेतिक तस्वीर)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव के 25 जून 2022 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें नए स्थान पर तैनाती के अनुसार वरिष्ठता सूची जारी करने को कहा गया था।
यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दिनेश सिंह सहित 31 याचिकाओं को एकसाथ निस्तारित करते हुए दिया है। इन सभी याचिकाओं में बेसिक शिक्षा सचिव के 25 जून 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी। सचिव ने अपने आदेश के जरिये शिक्षकों से यह हलफनामा मांगा था कि वह नियुक्ति नहीं बल्कि तैनाती के आधार पर वरिष्ठता तय की जाएगी।
वह भविष्य में नियुक्ति के आधार पर दावा नहीं करेंगे। याचियों की ओर से अपने जिले में तैनाती मांगी गई थी। इसके बाद सचिव ने अपने आदेश के जरिये हलफनामा मांगकर उनसे भविष्य में पुरानी नियुक्ति केआधार पर वरिष्ठता का दावा न करने को कहा था।
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