Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजेश कुमार को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है. राजेश कुमार समेत 12 अन्य दोषियों को इस मामले में जमशेदपुर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता समावेश भंजदेव ने अदालत में पक्ष रखा. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने सुनवाई की. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने प्रार्थी की टीआई परेड में पहचान की थी. लेकिन उसका दोस्त प्रार्थी की पहचान नहीं कर पाया. इसके अलावा पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि प्रार्थी राजेश कुमार ने उनके साथ दुष्कर्म नहीं किया है. ऐसे में प्रार्थी को जमानत की सुविधा दी जाये.
इसे पढ़ें-बेरमो : स्वर्ण और रजत पदक विजेता को विधायक ने किया सम्मानित
क्या है मामला
यह घटना 28 अगस्त 2019 की रात की है. जिसे लेकर पीड़िता ने कपाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने दस जून 2022 को सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
इसे भी पढ़ें-गिरिडीह : हेमंत सरकार के कार्यकाल में राज्य बदहाली के कगार पर- नीरा यादव
लगातार को पढ़ने और बेहतर अनुभव के लिए डाउनलोड करें एंड्रॉयड ऐप। ऐप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे
आप डेली हंट ऐप के जरिए भी हमारी खबरें पढ़ सकते हैं। इसके लिए डेलीहंट एप पर जाएं और lagatar.in को फॉलो करें। डेलीहंट ऐप पे हमें फॉलो करने के लिए क्लिक करें।
More Stories
Lucknow की ‘लेडी डॉन’ ने आईएएस की पत्नी बनकर महिलाओं से ठगी की, 1.5 करोड़ रुपये हड़पे
पार्वती, कालीसिंध और चंबल परियोजना में मप्र में 22 बांधा, एमपी के 13 सौंदर्य को मिलेगा फायदा
झारखंड में भाजपा ने 30 बागी प्रत्याशियों को पार्टी से निकाला