कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का चलाया जाना पूर्णरूप से निषिद्ध किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर और चुनावी सभाओं में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा, इन लाउउस्पीकरों का प्रयोग न केवल स्थायी मंच से होता है बल्कि वाहनों यथा ट्रक, टैम्पों, कारों, टैक्सियों, वेन, तिपहिया स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि पर होते है। लोक शांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले माईक (हार्न माईक) का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों पर और चुनावी सभाओं में एक से अधिक माईक समूह में नहीं लगाये जायेंगे, इन्हें भी प्रतिबंधित किया गया है।
चुनावी संभाओं में एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए अनुमति अनुविभाग क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी व तहसील क्षेत्र हेतु तहसीलदार, नायब तहसीलदार कार्यपालिक दण्डाधिकारी की अनुमति लेकर सामान्यतः किया जा सकता है। पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरपालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत एवं किसी भी स्थानीय निकाय कार्यालयों, बैंकों, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि कार्यालयों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों, पटाखों एवं प्रेशर हार्न या म्यूजिकल हार्न या अन्य किसी प्रकार के साउण्ड एम्लीफायर का उपयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशाली हो गया है, जो 16 दिसम्बर 2022 से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक कोरिया राजस्व जिले अंतर्गत जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर, सोनहत के उप निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा।
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