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विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया निर्धारित

उपभोक्ताओं को जोन एवं वितरण केन्द्र में बिजली बिल संबंधी तथा अन्य शिकायतों के निराकरण में आ रही परेशानियों को देखते हुए कंपनी द्वारा उपभोक्ता की शिकायत के निवारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का व्यवस्थित लेखा-जोखा, वास्तविक स्थिति एवं अधिक राशि के बिल सुधार में आने वाली अनावश्यक परेशानी से उपभोक्ताओं को बचाने की दृष्टि से प्रक्रिया निर्धारित है उपभोक्ता कंपनी के केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर 1912 पर अपनी शिकायत दर्ज कर, शिकायत नंबर अवश्य प्राप्त करें। शिकायत नंबर अनिवार्य है।

यदि उपभोक्ता को कॉल सेन्टर 1912 पर शिकायत दर्ज करने में किसी प्रकार दिक्कत आती है, तो उनकी सुविधा के लिए प्रत्येक जोन एवं वितरण केन्द्र में पृथक-पृथक संपर्क आईडी बनाई गई है।

जोन एवं वितरण केन्द्र में कार्यरत बिजली कार्मिक संपर्क आईडी का उपयोग कर आई-संपर्क पोर्टल पर लॉगइन कर उपभोक्ता की शिकायतों की प्रविष्टि करेंगे।

जोन एवं वितरण केन्द्र के कार्यालय सहायक, सहायक प्रबंधक और प्रबंधक द्वारा बिल का सुधार अंकित किया जाएगा। संभागीय कार्यालय के उप महाप्रबंधक (शहर/संचारण-संधारण) द्वारा जाँच कर अनुशंसा के साथ महाप्रबंधक (शहर/संचारण-संधारण) को भेजा जाएगा।

जॉच एवं अनुशंसा को देखते हुए महाप्रबंधक (शहर/संचारण-संधारण) द्वारा बिजली बिल के सुधार के लिए अनुमति दी जाएगी।

शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया के लिए प्रत्येक स्तर पर 7 दिवस की समय-सीमा निर्धारित है।