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UP News: पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में नाबालिग से गैंगरेप, 8 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

झांसी: सीपरी बाजार थानाक्षेत्र स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के मामले में झांसी के एडीजे की कोर्ट संख्या नौ ने 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए गए सभी 8 छात्र राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र थे। अक्टूबर 2020 में कॉलेज के सामने से होकर कोचिंग जा रही एक नाबालिग छात्रा को पकड़कर बॉयज हॉस्टल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था।

पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो, गैंगरेप सहित कई धाराओं में केस दर्ज करते हुए 8 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो सहित कई गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल किया था। झांसी के एडीजे कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद 8 आरोपियों को गैंगरेप, पॉक्सो सहित ग्यारह धाराओं में दोषी करार दिया गया।

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को कोर्ट ने आरोपी बनाए गए सभी आठों छात्रों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने घटना में शामिल रोहित कुमार सैनी, मयंक शिवहरे, भरत कुमार कुशवाहा, विपिन तिवारी, शैलेश कुमार पाठक, मोनू पार्या, धर्मेंद्र सेन और संजय कुशवाहा को सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता विजय कुशवाहा ने बताया कि 376 डी सहित ग्यारह धाराओं में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। इस वीभत्स कांड में सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
रिपोर्ट – लक्ष्मी नारायण शर्मा