उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय संचलन और उठाई धराई मद में रूपये 65 प्रति कुन्तल के स्थान पर 70 रूपये प्रति कुन्तल तथा प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण के माध्यम से बिक्री हेतु अतिरिक्त मार्जिन दर को 17 रूपये प्रति कुन्तल से बढ़ाकर 21 रूपये प्रति कुन्तल अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी आदेश कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है यह दरें एक अप्रैल, 2022 से निर्धारित की गयी हैं, जिस पर भारत सरकार द्वारा वितरित खाद्यान्न पर 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी
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