प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के आगामी माहों में खरीफ क्रय योजना 2022-23 के अन्तर्गत धान के समर्थन मूल्य एवं प्रासंगिक व्ययों के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न उठान सम्बन्धी भुगतान एवं बोरों के क्रय हेतु अवशेष धनराशि रू0 600000.00 लाख (रू0 साठ अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के निवर्तन पर रखने के निर्देश दिये हैं।
इस सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि आवंटित धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में नयी मदों के क्रियान्वयन के लिए जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियो द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर वित्तीय नियमों व प्रक्रियाओं तथा अन्य सुसंगत नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
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