Ranchi / Delhi : झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्य्क्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने JMM सुप्रीमो शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. शिबू सोरेन से जुड़े आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में लोकपाल में आज सुनवाई होनी थी. सुनवाई से पहले दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लोकपाल में चल रही सुनवाई पर रोक लगाये जाने से शिबू सोरेन के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. दिल्ली हाईकोर्ट में शिबू सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अरुणाभ चौधरी और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा है. अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के अदालत में सुनवाई हुई. पढ़ें – दल बदल मामला : बाबूलाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सेप्लिमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश
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सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी
सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय ने झामुमो के राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की याचिका पर नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख तक डीए मामले में उनके खिलाफ लोकपाल के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी है. शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी है.
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