बांदा: समाजवादी पार्टी के बबेरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक विशंभर सिंह यादव के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। नोटिस तामील करने और जमानती वारंट के बाद भी शुक्रवार को न्यायालय में हाजिर न होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। अब इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
सपा विधायक विशंभर सिंह यादव के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है। इस मामले में आरोपी विधायक को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी की गई थी। उक्त नोटिस की तामीली भी विधायक ने की गई थी। इसके बाद भी वह न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे। इससे न्यायालय ने पिछली तारीख में जमानती वारंट जारी किया गया और सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी। इसके बाद भी विधायक विशंभर सिंह यादव शुक्रवार को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह ने विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
आचार संहिता लागू होने के बाद भी किया था उल्लंघन
इस बारे में जानकारी देते हुए विशेष अभियोजक एमपी एमएलए कोर्ट अंबिका प्रसाद व्यास ने जानकादी साझा की। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 में आचार संहिता लागू होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विशंभर सिंह यादव की होल्डिंग और अन्य प्रचार सामग्री सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी हुई पाई गई थी। इस पर निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। बबेरू कोतवाली निरीक्षक ने धारा 171 च के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया था। इसके बाद विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया था। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय गरिमा सिंह के अदालत में चल रही है। इसी मुकदमे में कोर्ट में हाजिर न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
रिपोर्ट – अनिल सिंह
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