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आयुक्त ग्राम्य विकास श्री जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से मण्डल एवं जनपद तथा ब्लाक स्तर पर क्रमशः संयुक्त विकास आयुक्त, जिला विकास अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना है। इन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय की धनराशि शासन द्वारा मुख्यालय स्तर पर ग्राम्य विकास आयुक्त के निवर्तन पर दी जाती है, जिनके द्वारा मानक मदवार धनराशि आवश्यकतानुसार जनपदों को आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से आवंटित की जाती है। श्री प्रियदर्शी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में जनपदों को विभिन्न मानक मदों में धनराशि आवंटन की समीक्षा में यह पाया गया कि कुछ मानक मदों यथा यात्रा व्यय, स्थानान्तरण यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय आदि की मदों में सामान्यतया प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर धनराशि आवंटित की जाती थी। इस विषय पर विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन मदों में धनराशियों समस्त जनपदों को उनके यहाँ अवस्थित ब्लाकों की संख्या के समानुपातिक आधार पर दिया जाय तो इससे बेहतर पारदिर्शता परिलक्षित होगी। अपर आयुक्त वित्त ग्राम्य विकास विभाग श्री राजेश पाण्डेय ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में इन मदों में ब्लाक की संख्या के समानुपातिक आधार पर धनराशियों का आवंटन किया गया है।
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