लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के समूह ग और घ कर्मचारियों के तबादले अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी से ही होंगे। प्रदेश सरकार ने ऐसा नियम तबादले के नाम पर होने वाले खेल पर रोक लगाने के लिए बनाया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इससे पहले सिर्फ समूह क और ख के अफसरों के तबादले की अनमुति मुख्यमंत्री से लेनी पड़ती थी। नई व्यवस्था में अब सभी श्रेणी के कर्मियों के लिए अनुमति लेनी होगी।
ट्रांसफर पॉलिसी 2022-23 के तहत स्थानांतरण सत्र खत्म होने के बाद समूह ग और घ के तबादले का आधिकार विभागीय मंत्री को दिया गया था। जबकि समूह क और ख के तबादले मुख्यमंत्री के अनुमोदन से करने का प्रावधान है। मुख्य सचिव ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को इसका सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए है।
तबादलों में शिकायत के बाद उठाया गया कदम
ट्रांसफर पॉलिसी 30 जून को समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी कई विभागों में तबादले किए जाने की शिकायत मिल रही थी। हाल ही में पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा समेत कई विभागों में तबादलों को लेकर शिकायत हुई थी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी और चिकित्सा में हुए तबादलों की जांच के लिए समिति बनाई गई थी।
More Stories
समीर वानखेड़े सहित अन्य डीआरआई अमीरों ने मैक्सिकन नागरिकों पर 4 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति का आरोप लगाया
Hemant soren दिल्ली में मोदी, शाह से मिले हेमंत
हाई कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग पर होने वाली भर्ती पर लगाई रोक