प्रदेश सरकार की मंशानुसार प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी पंचायत के किसी भी अविस्मरणीय दिवस यथा- शहीद/महापुरूष अथवा सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर, पारम्परिक घटना/क्षेत्रीय महत्व के अवसर को, ग्राम पंचायत को प्राप्त पुरस्कार/प्रोत्साहन की तिथि को, किसी व्यक्ति विशेषकर बालिका की उपलब्धि पर या अन्य किसी उपलब्धि अथवा दिवस को, जिससे ग्राम पंचायत अपनी पहचान को जोड़ पाती है, को पंचायत दिवस के रूप में मना सकती है। ग्राम पंचायतें, पंचायती राज दिवस को भी पंचायत दिवस के रूप में मनाए जाने की कार्यवाही कर सकती हैं।
यह जानकारी संयुक्त निदेशक, प्रिन्ट एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पंचायती राज विभाग, श्रीमती प्रवीणा चौधरी ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि वर्ष में किसी एक दिन को पंचायत दिवस का निर्धारण करते हुए उसका ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त करवाया किया जाना है। पंचायत दिवस निर्धारण की सूचना को पंचायत विभाग में श्ीजजचरूध्ध्ींउंतपचंदबींलंजण्नचण्हवअण्पदश् पोर्टल पर विकसित वेबफार्म पर अद्यतन किया जा रहा है। अबतक कुल 1307 ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत दिवस निर्धारित कर पोर्टल पर अद्यतन किया जा चुका है। उन्हांेने बताया कि पंचायत दिवस के दिन ग्राम पंचायत में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, अच्छी सामाजिक विचार वाली फिल्मों का प्रदर्शन एवं स्वयं की प्रगति पर आत्मचिन्तन करते हुए ग्रामसभा में समुदाय के मध्य रखे जाने की कार्यवाही भी ग्राम पंचायत स्तर पर की जानी है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश 27 सितम्बर, 2017 द्वारा वर्ष में किसी 01 दिवस को पंचायत दिवस के रूप में मनाये जाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में पंचायती राज निदेशालय द्वारा ग्राम पंचायतों को पंचायत दिवस आयोजित करने के निर्देश, 27 जुलाई, 2022 पुनः जारी किए गए हैं।
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