बेसिक शिक्षा विभाग में 05 वर्ष की अवधि से तैनात सभी संबर्ग यथा प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, वैयक्तिक सहायक (ग्रेड-1/2) का शत- प्रतिशत स्थानान्तरण किया गया है। प्रशासनिक आधार पर एवं निजी अनुरोध के कतिपय प्रत्यावेदनों पर भी विचार किया गया है जिनमें गम्भीर बीमारियों तथा जटिलपारिवारिक परिर्थितियाँ उल्लिखित थीं। ऐसे कर्मियों को जिनकी सेवानिवृत्ति निकट भविष्य में होने वाली हैं, उन्हें स्थानान्तरण से अधिकांशतः मुक्त रखा गया है, अन्यथा स्थति में उसी मण्डल/जनपद के अन्य कार्यालय में समायोजित किया गया है।
यह जानकारी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संदीप सिंह ने दी। उन्होने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों में कार्यरत समूह ‘ग’ के कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 25.06.2019 द्वारा शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण अधीनस्थ कार्यालयों में अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में 05 वर्ष से अधिक की सेवा अपने वर्तमान कार्यालयों में पूर्ण करने वालों को शत-प्रतिशत स्थानान्तरित करने के आदेश दिए गए थे। जिसके क्रम में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), माध्यमिक शिक्षा तथा माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा तथा दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शासनादेश दिनांक 25.06.2019 को शत- प्रतिशत क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया।
श्री सिंह ने बताया कि कार्मिक अनुभाग के पत्र दिनांक 13.05.2022 के क्रम में समस्त राजकीय कार्यालयों में पटल/क्षेत्र परिवर्तन के निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है। समस्त 1043 स्थानान्तरित समूह ‘ग के कर्मचारियों को आदेश निर्गत होने के तीन दिवस के अन्तर्गत नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा कार्यमुक्त किया जाना है। यदि तीन दिवस में कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो कर्मचारी स्वतः कार्यमुक्त समझा जाएगा। किसी भी स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का कोई अवकाश देय नहीं होगा। कुल 1043 स्थानान्तरित कर्मचारियों में एक ही कार्यालय में 10 वर्ष से अधिक ठहराव वाले कार्मिकों का प्रतिशत लगभग 45% है। विभाग द्वारा कतिपय खण्ड शिक्षा अधिकारियों के स्थानान्तरण भी निर्गत किए गए हैं। यह प्रक्रिया अब नियमित रूप से सम्पादित की जाती रहेगी।
श्री सिंह ने प्रदेश के समस्त शिक्षकों के अधिष्ठान सम्बन्धी प्रकरणों के समय से निस्तारण हेतु कार्यालयों के कार्यों में पारदर्शिता लाने के आवश्यक निर्देश सभी अधिकारियों एवं कार्मिक को दिये गये है। कार्यालयों में पारदर्शी प्रशासन, शिक्षकों को विद्यालयी शिक्षण तथा अन्य क्रिया-कलापों में निष्ठा और वचनबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिये गये है।
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