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मेरठ में सोतीगंज के कबाड़ी हाजी इकबाल और उसके बेटों की गिरफ्तारी में नाकाम पुलिस अब कोर्ट से उनका गैर जमानती वारंट लेने की तैयारी कर रही है। इसके बाद बाद यदि आरोपी पेश नहीं होते तो उनकी बाकी संपत्ति भी कुर्क कर दी जाएगी। हाजी इकबाल को गैंग लीडर बनाते हुए गैंगस्टर का दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना लालकुर्ती पुलिस कर रही है। हाजी इकबाल, उसके बेटे अफजाल, इमरान, अबरार निवासी पटेल नगर, साथी मन्नू कबाड़ी निवासी गंज बाजार, सलीम, मोहम्मद जहीन निवासी जामुन मोहल्ला को इस केस में नामजद किया गया था। इनमें इकबाल, अफजाल, इमरान और अबरार फरार हैं।
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बाकी सब जेल में बंद है। पुलिस ने फरार आरोपियों तक पहुंचने के लिए कई जगह दबिश दी, लेकिन वे गिरफ्त में नहीं आए। इसलिए अब पुलिस आरोपियों का गैरजमानती वारंट लेगी। इंस्पेक्टर लालकुर्ती अतर सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। आज कोर्ट में वारंट के लिए अर्जी दी जाएगी।
वहीं, लालकुर्ती पुलिस ने बताया कि 18 कबाड़ियों के खिलाफ भी गैंगस्टर का एक मुकदमा सदर बाजार थाने में दर्ज है। इसकी विवेचना की जा रही है। पांच आरोपी वांछित हैं। इनका भी गैरजमानती वारंट कोर्ट से लिया जाएगा।
विस्तार
मेरठ में सोतीगंज के कबाड़ी हाजी इकबाल और उसके बेटों की गिरफ्तारी में नाकाम पुलिस अब कोर्ट से उनका गैर जमानती वारंट लेने की तैयारी कर रही है। इसके बाद बाद यदि आरोपी पेश नहीं होते तो उनकी बाकी संपत्ति भी कुर्क कर दी जाएगी। हाजी इकबाल को गैंग लीडर बनाते हुए गैंगस्टर का दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना लालकुर्ती पुलिस कर रही है। हाजी इकबाल, उसके बेटे अफजाल, इमरान, अबरार निवासी पटेल नगर, साथी मन्नू कबाड़ी निवासी गंज बाजार, सलीम, मोहम्मद जहीन निवासी जामुन मोहल्ला को इस केस में नामजद किया गया था। इनमें इकबाल, अफजाल, इमरान और अबरार फरार हैं।
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बाकी सब जेल में बंद है। पुलिस ने फरार आरोपियों तक पहुंचने के लिए कई जगह दबिश दी, लेकिन वे गिरफ्त में नहीं आए। इसलिए अब पुलिस आरोपियों का गैरजमानती वारंट लेगी। इंस्पेक्टर लालकुर्ती अतर सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। आज कोर्ट में वारंट के लिए अर्जी दी जाएगी।
वहीं, लालकुर्ती पुलिस ने बताया कि 18 कबाड़ियों के खिलाफ भी गैंगस्टर का एक मुकदमा सदर बाजार थाने में दर्ज है। इसकी विवेचना की जा रही है। पांच आरोपी वांछित हैं। इनका भी गैरजमानती वारंट कोर्ट से लिया जाएगा।
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