Ranchi :राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High court) में सुनवाई हुई. अगली सुनवाई तक अदालत ने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने वाले आदेश को बरकरार रखते हुए विस्तार दिया है. मोदी टाइटल वाले मामले में न्यायधीश एस के द्विवेदी (Justice SK Dwivedi) की अदालत ने की सुनवाई हुई. अदालत में याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा समय मांगा गया. तबियत का हवाला देते हुए समय मांगा गया. अगली सुनवाई की तिथि 15 जुलाई मुकर्रर की गई है. अदलात ने अगली सुनवाई तक पीड़क कारवाई पर रोक लगा दी है. पढ़ें – अग्निपथ योजना ने रफ्तार पकड़ी, भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए तीन दिन में हुए 56,960 रजिस्ट्रेशन
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राहुल गांधी के बयान सभी मोदी चोर पर जारी किया गया था समन
बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court ) ने समन जारी किया था. जिसके खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. राहुल की ओर से दाखिल याचिका में समन को साथ ही मामले को खारिज करने की अपील की गई है. बता दें कि राहुल गांधी को सभी मोदी चोर वाले बयान पर निचली अदालत ने समन जारी किया था. समन में राहुल गांधी को 22 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का आदेश कोर्ट ने दिया है.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राहुल गांधी खुद हाजिर हों या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए राहुल गांधी रांची आए थे. जहां उन्होंने मोरहाबादी में अपने प्रचार भाषण में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं.
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प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट दर्ज करवायी थी शिकायतवाद
राहुल गांधी के इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया था. शिकायतवाद संख्या (1993/19) में प्रदीप मोदी ने कहा था कि सारे मोदी को चोर कहना निंदनीय, कष्टकारी के साथ ही दिल को ठेस पहुंचाने वाला है. वहीं शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ रुपये के मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है.
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