राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश, श्री मनोज कुमार द्वारा जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत मुजेहना में प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के पद पर सामान्य निर्वाचन हेतु समय सारिणी जारी कर दी गई है।
जारी समय सारिणी के अनुसार नाम निर्देशन का दिनांक व समय 06 जून, 2022 को (पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय 06 जून, 2022 को (अपराह्न 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय 07 जून, 2022 को (पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक), मतदान का दिनांक व समय 08 जून, 2022 को (पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक) एवं मतगणना का दिनांक व समय 08 जून, 2022 को (अपराह्न 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक) निर्धारित किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से प्रमुख के स्थान/पद के आरक्षण के संबंध में विवरण देते हुए उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के नियम-6 (2) के अन्तर्गत नियमावली में निर्धारित प्रपत्र-1 में सार्वजनिक सूचना अपने स्तर से हिन्दी में निर्गत करेंगे तथा उसकी एक प्रति डाक द्वारा डाक में डाले जाने के प्रमाण पत्र के अधीन (अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट) क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अंतिम ज्ञात पते पर भेजेंगे और निर्वाचन कार्यक्रम को सभी प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार कराएंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु क्षेत्र पंचायत मुख्यालय के सूचना पट्ट पर सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चिपकवाकर प्रदर्शित कराएंगे। उक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न किया जायेगा।
इसी क्रम में यह भी कहा गया है कि निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और इस निर्वाचन में मतदान गुप्त मत द्वारा होगा। प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के पद पर मतदान हेतु प्रयोग किए जाने वाले मतपत्र उपर्युक्त संदर्भित नियमावली की अनुसूची-1 में निर्धारित प्रपत्र-7, के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में उसी क्रम में दिए जाएंगे जिस क्रम में वे नियम-13 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिए गए हैं। नामांकन से मतगणना तक की प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी। मतदान एवं मतगणना स्थल का चयन संदर्भित नियमावली, 1994 के नियम-21 एवं नियम-26 के दृष्टिगत किया जाएगा ताकि मतदान एवं मतगणना स्थल पर सभी प्रत्याशियों एवं सदस्यों के उपस्थित रहने पर स्थान की कमी न हो सके। निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना पूर्ण होने के बाद बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के तत्काल परिणाम घोषित किया जाएगा। इस निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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