प्रदेश सरकार ने श्रम विभाग के तत्कालीन सहायक निदेशक कारखाना, बिजनौर सम्प्रति सहायक निदेशक कारखाना मेरठ, श्री रवि प्रकाश सिंह को कार्यों में लापरवाही पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है और इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित किये जाने के निर्देश दिये हैं।
अपर मुख्य सचिव श्रम, श्री सुरेश चन्द्रा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में मै० मोहित पैट्रोकेमिकल्स प्रा० लि०, बिजनौर कम्पनी में 12 सितम्बर, 2018 को मीथेन गैस का टैंक फटने से 07 लोगों की मृत्यु हो गयी थी। इस घटना के संबंध में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बिजनौर द्वारा प्राप्त जाँच आख्या एवं श्रमायुक्त द्वारा की संस्तुति के आधार पर यह कार्यवाही की गयी है।
जांच आख्या में श्री रवि प्रकाश सिंह द्वारा निरीक्षण समय पर न किये जाने तथा निरीक्षण में एम०एस०आई०एच०सी०रुल्स, 1989 संशोधित 2000 व उ0प्र0 कन्ट्रोल ऑफ मेजर एक्सीडेन्ट हैजार्ड रुल्स, 1996 के अन्तर्गत उल्लंघन तथा धारा-40 (बी) के अन्तर्गत सुरक्षा अधिकारी की तैनाती न होने एवं दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन फैक्ट्री संचालकों द्वारा न कराये जाने आदि आरोपों के लिये प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये हैं। जिस पर उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत उनको तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया है।
निलम्बन अवधि में श्री रवि प्रकाश सिंह, तत्कालीन सहायक निदेशक कारखाना, बिजनौर सम्प्रति सहायक निदेशक कारखाना मेरठ श्रमायुक्त मुख्यालय उ०प्र० कानपुर से सम्बद्ध रहेगें।
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