Lok Shakti

Nationalism Always Empower People

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत पिलाने का आदेश दिया

प्रयागराज: हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक आरोपी की जमानत को मंजूर करते हुए बड़ा रोचक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को सार्वजनिक स्थानों पर राहगीरों और यात्रियों को शरबत और ठंडा पानी पिलाने का आदेश दिया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का रहने वाला है।

मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हापुड़ जिले के सिंभावली थाने के अंतर्गत दर्ज मुकदमे में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए एक रोचक फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने कहा कि याची हापुड़ के किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों और यात्रियों को मई-जून में हफ्ते भर ठंडा पानी और शरबत पिलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी डीएम और एसपी को भी मदद करने के लिए कहा है, जिससे कि यह गतिविधि शांति पूवर्क बिना किसी बाधा के संचालित हो और इच्छित सद्भावना और सौहार्द पैदा हो सके।