वाराणसी: श्रृंगार गौरी सर्वे विवाद ( gyanvpi masjid shringar gauri) में अदालत में आज तीसरे दिन भी जमकर बहस हुई। बुधवार को 2 घंटे तक चली बहस के बाद सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। अब गुरुवार को दिन में 12:00 बजे इस मामले पर फैसला (Gyanvapi court order) लिया जाएगा।
गुरुवार को कोर्ट कमिश्नर (court commissioner) अजय कुमार मिश्रा बदले जाएंगे या नहीं इस पर फैसला होगा। इसके अलावा मस्जिद परिसर के अंदर सर्वे किया जा सकता है या नहीं इस पर भी फैसला गुरुवार को ही आएगा। मुस्लिम पक्ष ने आदेश की अस्पष्टता और कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की थी।
सिविल जज रवि दिवाकर के आदेश पर श्रृंगार गौरी की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया था। सर्वे की कार्यवाही 6 मई को शुरू हुई थी जिस पर प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोर्ट कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद 7 तारीख को सिविल जज की अदालत में 56 (ग) के तहत उन्हें बदलने की मांग की गई थी।
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प्रतिवादियों की तरफ से कोर्ट कमिश्नर पर आरोप लगाए गए थे कि वह दीवारों को खुरच कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि कोर्ट कमिश्नर निष्पक्ष नही हैं। इसके बचाव में हिंदू पक्ष के वकीलों ने दलीलें दी थीं। मई 7 को जज ने सर्वे की कार्यवाही को जारी रखने की बात कही और कोर्ट कमिश्नर को अपना पक्ष रखने के लिए 9 तारीख का वक्त दिया।
7 मई को दोपहर में 3 बजे से फिर कार्यवाही शुरू हुई लेकिन प्रतिवादियों ने विरोध जारी रखा जिससे सर्वे का काम पूरा नही हो सका। इसके बाद 9 मई को प्रतिवादी संख्या 4 ने एक नई आपत्ति 61 (ग) के तहत कोर्ट कमिश्नर के खिलाफ दी और कहा कि वह एक पक्षकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही मुस्लिम पक्षकारों के वकीलों ने साफ कहा कि आदेश में मस्ज़िद के अंदर सर्वे कराने को लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं है।
इस पर जज ने 10 मई को सुनवाई की लेकिन 10 तारीख को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। बुधवार को दो घण्टे की सुनवाई के बाद जज ने सभी पक्षों के दलीलों को सुना और फैसला गुरुवार दोपहर 12 बजे तक के लिए सुरक्षित कर लिया। अब गुरुवार को तय हो जाएगा कि मस्ज़िद के अंदर सर्वे की प्रक्रिया होगी या नहीं और कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा बदले जाएंगे या नहीं।
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