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उत्तर प्रदेश सरकार ने दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष 03 अरब 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।
इस संबंध में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेशानुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा धनावंटन के समय राजकीय कोष से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जनपदों से संकलित कर शासन को प्राप्त कराया जायेगा। इसका अनुपालन न किये जाने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।
स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में नई मदों के उपयोग हेतु नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि का समर्पण ससमय शासन को प्रेषित किया जायेगा। इसके साथ ही इस संबंध में समस्त जनपद/मण्डल स्तरीय संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कराने के लिए अग्रतर निर्देश शासन स्तर से जारी किये जायेंगे और वित्तीय नियमों एवं आदेशों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
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