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बेघर तथा कचरा उठाने वाले नागरिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु वेबपोर्टलपर पंजीकरण शुरू

प्रदेश सरकार ने बेघर एवं कचरा उठाने वाले नागरिकों (भ्वउमसमेे ंदक त्ंहचपबामते) को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु वेबपोर्टल पर पंजीकरण करने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था से ऐसे नागरिक, जिनके पास अपना कोई आवास और पहचान पत्र न होने के कारण आधार कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है, अब उनको भी मुफ्त राशन वितरण का लाभ मिल सकेगा। योजना का लाभ लेने के लिए वेब पोर्टल ीजजचरूध्ध्बिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण करवाना होगा। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव श्रीमती वीना कुमारी की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैैं।
        यह जानकारी प्रदेश के अपर खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि इस योजना से उन लोगों को भी एन0एफ0एस0ए0 के अन्तर्गत आच्छादित किया जा सकेगा जो आधार और आवास के अभाव में अपना राशन कार्ड नहीं बनवा पाते। उन्होंने बताया कि इसके दृष्टिगत आधार कार्ड निर्गत करने के लिये पहचान हेतु मान्य दस्तावेजों के साथ-साथ यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार, मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों अथवा अनाथालयों के प्रमुख, ग्राम प्रधान अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत फोटो युक्त प्रमाण-पत्र भी पहचानपत्र के रूप में मान्य होंगे, जिससे की राशनकार्ड निर्गत करने में सहजता होगी।
        अपर खाद्य आयुक्त ने बताया कि मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) भी ऐसे लोगों का पंजीकरण करा सकते हैं, जिसका सत्यापन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। सूचना विवरण का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपाल तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम से नामित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आदवेदनकर्ता को भारत का नागरिक होना चाहिए और सत्यापन स्थल पर निवास करने की अवधि और आजीविका के स्त्रोत की जानकारी भी देनी होगी।
        श्री दुबे ने बताया कि सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होते ही पात्रता के आधार पर वंचितों को राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कोई ऐसा पात्र व्यक्ति, जो खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित है तो, उस व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हेल्पलाइन नम्बर-1800-1800-150 पर सूचना दी जा सकती है।