सपा नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली उर्फ शानू को विभिन्न मामलों में मिल चुकी जमानत को निरस्त कराने में मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया।
कोर्ट ने जवाबी हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई केलिए 18 अप्रैल की तिथि नियत कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से दाखिल जमानत खारिज अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में राज्य सरकार ने फसाहत अली उर्फ शानू की चार जमानत अर्जियों को खारिज करने के लिए अर्जी दाखिल की है।
More Stories
आठवीं की रीटेल ने फाँसी दी, भाई घर पहुँचा तो सेन पर लटकी मिली
छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन चुनाव की रूपरेखा तय, अगले महीने चुने जाएंगे जिला स्तर पर पदाधिकारी
UP By-Election Results 2024: सीएम योगी का फिर चला जादू, बीजेपी ने मारी बाज़ी, सपा दो पर सिमटी