Ranchi : हाईकोर्ट के डबल बेंच ने छठी जेपीएससी नियुक्ति मामले में आदेश देते हुए सभी 326 सफल उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया. इसके साथ ही झारखंड लोकसेवा आयोग को आठ हफ्ते के भीतर फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा है. 23 फरवरी को जारी आदेश के बाद से अब तक आयोग मंथन में ही लगा है. आयोग के सूत्रों के मुताबिक फ्रेश मेरिट लिस्ट कैसे जारी किया जाए आयोग इसे ही तय नहीं कर पा रहा है. हांलाकि फ्रेश मेरिट लिस्ट के लिए हाईकोर्ट की ओर से आयोग को आठ हफ्ते का समय दिया गया है. पर फ्रेश मेरिट लिस्ट को लेकर आयोग कुछ तय नहीं कर पा रहा है.
मेरिट लिस्ट रद्द करने तक की आयोग ने नहीं दी है सूचना
बताते चलें कि हाईकोर्ट की ऑर्डर कॉपी में स्पष्ट नियुक्ति को नल्टी (nullity) घोषित किया है. उम्मीदवारों का आरोप है कि अब आयोग कुछ तकनीकी समस्या बताकर आदेश के अनुपालन में वेवजह देरी कर रही है. आयोग ने कोर्ट में कोई तकनीकी अड़चन की बात नहीं कही है. मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में महाधिवक्ता से राय भी ली जा चुकी है. लेकिन जान बूझ कर मेरिट लिस्ट रद्द नहीं किया जा रहा है. उम्मीदवारों का यह भी कहना है कि आयोग/सरकार कह रही है कि लोग सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लें. उनका कहना है कि अगर फ्रेश बनाने में विलंब है तो कम से कम अभी रिजल्ट रद्द करने का नोटिस तो जारी कर ही सकता है. लेकिन आयोग यह भी नहीं कर रहा है.
क्या था मामला
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया था. अभ्यर्थियों ने इस फैसले पर असंतोष जताया था और आदेश को खिलाफ डबल बेंच में फैसले को चुनौती दे थी. लेकिन आज डबल बेंच की अदालत ने भी उस फैसले को सही ठहराते हुए छठी जेपीएससी की रिजल्ट को अवैध करार दे दिया.
आसान नहीं होगा नयी मेरिट लिस्ट बनाना
नयी मेरिट लिस्ट बनाना आसान नहीं है. जेपीएससी के लिए पुरानी मेरिट लिस्ट रद्द कर नयी मेरिट लिस्ट जारी करना आसान नहीं होगा क्योंकि छठी जेपीएससी की पूरी मेरिट लिस्ट पब्लिक डोमेन में है. मुख्य परीक्षा के अंक और इंटरव्यू के अंक भी उसमें दिए गए हैं. ऐसे में अब जो भी नए लोग इसमें इंटरव्यू देंगे. उन्हें पूरा मार्क्स का पता होगा और गोपनीयता पूरी तरह भंग हो जाएगी.
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