ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
संजय बुम्ब्रू
मोहाली, 25 फरवरी
पटियाला जेल में बंद शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ा झटका देते हुए मोहाली की एक अदालत ने मादक पदार्थ के एक मामले में उनकी नियमित जमानत की याचिका आज खारिज कर दी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा, “आवेदक पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। आवेदक एक शक्तिशाली राजनेता होने के कारण जमानत पर रिहा होने पर जांच को प्रभावित करने की संभावना है।”
“आवेदक के वकील द्वारा उठाए गए तर्क मामले की योग्यता के आधार पर तय किए जाने वाले प्रश्न हैं और आवेदक को जमानत देने के लिए आधार नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत धारा 27-ए के तहत अपराध में शामिल व्यक्तियों को रिहा करने के लिए एक बार है … आवेदक, बिक्रम सिंह मजीठिया, इस प्रकार नियमित जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है और उसका आवेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। ।”
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