ट्रिब्यून वेब डेस्क
चंडीगढ़, 28 जनवरी
कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को पटियाला की केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया।
प्रवर्तन निदेशालय ने नवंबर में खैरा को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
पंजाब और हरियाणा ने उन्हें 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर नियमित जमानत दी। अदालत ने कहा कि खैरा मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत की अनुमति के बिना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ सकता, जांचकर्ताओं को अपना पासपोर्ट सौंपेगा और हर हफ्ते निचली अदालत में पेश होगा।
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