आगरा
आगरा की अदालत ने शुक्रवार को इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया, उनकी पत्नी मृदुला कठेरिया समेत 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज जांच करने का आदेश दिया है। मामला जमीन खरीद का है।
एत्मादपुर के रहनकलां में रहने वाले लक्ष्मी नारायण ने एसीजेएम फर्स्ट की अदालत में याचिका दायर थी। याचिका के अनुसार, पीड़ित लक्ष्मी नारायण व अन्य खातेदारों के पूर्वज चंद्रभान, जोध सिंह, सोबरन व अमर सिंह पिता श्रीलाल उर्फ श्रीपाल ने 16 अगस्त, 1958 को एक खेत का बैनामा करवाया था, जिसमें श्रीलाल का एक चौथाई हिस्सा था। मौजूदा खसरा संख्या का पुराना नंबर, जो कि इस बैनामे में अंकित है, उसके आधार पर खरीदारों का नाम चढ़ाया गया। जोध सिंह, चंद्रभान व सोबरन सिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिसों के नाम खतौनी में दर्ज हो गए।
वारिसों में लक्ष्मी नारायण व अन्य सह खातेदार शामिल हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अमर देवी ने भू माफिया के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और श्रीलाल की वारिस बन पहले से दर्ज नामों को हटाकर 28 फरवरी 2020 को तहसीलदार से अपना नाम चढ़वा लिया। इस दौरान अन्य खातेदारों को सूचित भी नहीं किया गया। लक्ष्मी नारायण का कहना है कि मृदुला कठेरिया सांसद रामशंकर कठेरिया की पत्नी हैं। उनके साथ डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी कैंपस में रहती हैं। इसके बावजूद बैनामे में उन्होंने मृदुला कठेरिया पुत्री राजेश्वर दयाल लिखवाया, जिसका पता बिल्लोचपुर, थाना ताजगंज बताया गया।
‘एसएसपी से शिकायत पर कार्रवाई नहीं’
पीड़ित का आरोप है कि तथ्य सामने आने पर उन्होंने एसएसपी, मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी। मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले साल मई में आरोपित उनके खेतों पर जबरन जुताई करने पहुंचे। विरोध करने पर उन्होंने मारपीट गाली-गलौज व धमकी दी। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर सिंह राजपूत के माध्यम से पीड़ित ने कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।
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