सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद मिर्जापुर में गरई प्रणाली की नहरों पर निर्मित क्षतिग्रस्त पक्के कार्यों की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि 10000 लाख रुपये में से 74.14 लाख रूपये अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 17 दिसम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा। परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। शासनादेश में कहा गया है कि परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
Nationalism Always Empower People
More Stories
Kanpur: आठ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द होगी सुनवाई
UP By-Election Results 2024: सीएम योगी का फिर चला जादू, बीजेपी ने मारी बाज़ी, सपा दो पर सिमटी
Meerapur Bypoll Election Result: हिंदुत्व की हुंकार, जाटों की एकजुटता और सटीक रणनीति से रालोद की बड़ी जीत, सपा को सियासी झटका