अलग रह रही पत्नी को भरण-पोषण के भुगतान को चुनौती देने वाली एक व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि एक पीड़ित महिला को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है और प्रत्येक सक्षम पुरुष अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य होता है न कि बहाने देने के लिए।
प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने 2 दिसंबर को आदेश पारित करते हुए कहा, “यह स्थापित कानून है कि अपीलकर्ता, प्रतिवादी का पति होने के नाते, अपनी पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करने के अपने नैतिक कर्तव्य से नहीं बच सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का उद्देश्य एक महिला की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करना है।”
इस मामले में महिला ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत मामला दर्ज कराया था। एक महिला अदालत ने एक आदेश पारित कर पति को 6,500 रुपये मासिक भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसे पति ने चुनौती दी थी।
महिला ने दावा किया था कि उसका पति अपने परिवार के साथ दक्षिण दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक हवेली में रहता था और उसकी 2 लाख रुपये की आय थी। उसने यह भी प्रस्तुत किया कि उसके पति के परिवार के पास इलाके में दिल्ली दूध योजना (डीएमएस) के तहत एक दूध वेंडिंग बूथ है और वे “जीवन के सभी सुखों का आनंद ले रहे हैं।”
दूसरी ओर, पति ने तर्क दिया कि उसे अपने माता-पिता की देखभाल करनी थी और उसकी दुकानें बंद होने के बाद उसकी कोई आय नहीं थी। उन्होंने तर्क दिया कि वह “मुश्किल से अपनी आजीविका का प्रबंधन कर रहे हैं” और महिला न्यायालय ने “तर्कहीन” आदेश पारित किया।
डीएसजे कुमार ने अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत ने ठीक ही कहा है कि महिलाओं के वित्तीय अभाव के पहलू को आर्थिक शोषण की श्रेणी में शामिल किया गया है.
“यह उल्लेख करना उचित है कि एक पीड़ित महिला को उसके साथ घरेलू संबंध में एक व्यक्ति द्वारा किए गए घरेलू हिंसा के मद्देनजर आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है … यह स्थापित कानून है कि प्रत्येक सक्षम व्यक्ति अपनी पत्नी को बनाए रखने के लिए बाध्य है और बहाने देकर इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, ”अदालत ने कहा।
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