उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत जेनेटिक इम्प्रूवमेंन्ट फार शीप एण्ड गोट योजना के लिए 112.50 लाख रूपये (एक करोड़ बारह लाख पचास हजार रूपये) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। यह योजना 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित तथा 40 प्रतिशत राज्य पोषित है। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुसूचित जाातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत किया जायेगा।
पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुएयोजना के सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानकों व दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
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