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हाइलाइट्सइलाहाबाद हाई कोर्ट ने समलैंगिक जोड़े को सुरक्षा दिए जाने का आदेश दियाअंजु सिंह और उसकी लिव-इन पार्टनर ने याचिका दायर पर मांगी थी सुरक्षाउनका आरोप था कि अगर उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई तो उनका उत्पीड़न होगाकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया, कोर्ट ने कहा कि हम लिव-इन के खिलाफ नहींप्रयागराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को समलैंगिक जोड़े को बुधवार को सुरक्षा दिए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अदालत लिव-इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं है। जस्टिस डीके ठाकर और जस्टिस अजय त्यागी की बेंच ने अंजु सिंह और उसकी लिव-इन पार्टनर को सुरक्षा देने से जुड़ी याचिका पर आदेश पारित किया।
अंजु सिंह और उसकी पार्टनर ने याचिका में आरोप लगाया था कि अगर उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई तो उनका उत्पीड़न होगा और शांतिपूर्ण ढंग से साथ में रहने नहीं दिया जाएगा। अदालत के सामने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि वे बालिग हैं और एक ही लिंग की हैं और लिव-इन में रहना चाहती हैं।
याचिकाकर्ताओं का था आरोप, उनकी जान को है खतरा
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उनके माता-पिता ने संबंध खत्म नहीं करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और आपराधिक मामले में झूठा फंसाने की भी धमकी दी है। इस पर अदालत ने कहा कि वह लिव-इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं है।
कोर्ट ने पुलिस को दिया सुरक्षा देने का आदेश
अदालत ने पुलिस को सभी दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद उन्हें सुरक्षा देने का निर्देश दिया। अदालत ने यह आदेश पारित करते समय ज्ञान देवी बनाम अधीक्षक, दिल्ली नारी निकेतन और अन्य और लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का संदर्भ भी लिया।
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