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बागपत
यूपी के बागपत जिले में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपियों ने 16 वर्षीय किशोरी को अगवा कर गन्ने के खेत में सामूहिक दुष्कर्म किया था। वर्ष 2016 में हुई इस घटना की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो एक्ट शौलजा राठी की कोर्ट में चल रही थी। जिसमें गुरुवार को फैसला सुनाया गया।
खेकड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2016 में एक 16 वर्षीय किशोरी को अगवा किया गया था। जिसके बाद युवती को गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार, भूपेंद्र शर्मा और पीड़िता के अधिवक्ता नरेश चौधरी ने बताया कि गन्ने के खेत में पहले तो किशोरी के साथ मारपीट की गई औैर उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया गया। किशोरी ने अदालत में सामूहिक दुष्कर्म करना बताया था। खेकड़ा पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसके बाद मामला अदालत में चल रहा था।
20-20 साल की मिली सजा 50-50 हजार का लगा अर्थदंड़
करीब पांच साल से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को एडीजे विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट शैलजा राठी की अदालत ने गवाह और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी माना है। अदालत ने दोनों दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया और अर्थदंड न देने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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