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हाईकोर्ट : एनआईओएस के डिप्लोमाधारक को शिक्षक भर्ती में नियुक्ति देने का निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद को निर्देश दिया है कि एनआईओएस से डीएलएड में डिप्लोमाधारक याची  को 6 हफ्ते में नियुक्ति आदेश जारी करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दीपक कुमार शुक्ल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने बहस की। अधिवक्ता का कहना था कि याची सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुआ। एनआईओएस से प्रशिक्षण का डिप्लोमा करने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही है। एनसीटीई के अधिवक्ता ने कहा कि एनआईओएस से डिप्लोमा को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मान्यता दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति न देने का औचित्य नहीं है। 

केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की 2018 की अर्द्ध सैनिक बलों की भर्ती में खाली पदों को भरने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है और चयनित विपक्षी अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया है। याचिका की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने बद्रीनाथ निषाद व 11 अन्य की याचिका पर दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता पवन यादव ने बहस की। अधिवक्ता का कहना था कि चयन प्रक्रिया में नियमों को शिथिल कर गड़बड़ी की गई है। पद खाली होने के बावजूद योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। आयोग ने 58373 अर्द्ध सैनिक बलों की भर्ती निकाली। अभी तक चार हजार पद भरे नहीं गए हैं। तमाम अभ्यर्थियों की सफलता के बाद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है।
चयनित शिक्षकों को जल्द मिलेगी नियुक्ति
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही ऑनलाइन काउंसलिंग कराके नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसके लिए शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) विनय कुमार पांडेय ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी कर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का ब्योरा मांगा है।

शिक्षा निदेशक की ओर जारी पत्र में कहा गया है कि निर्धारित प्रारूप पर जोनवार, विद्यालयवार, विषयवार रिक्त पदों (पुरुष/महिला) का प्रवक्ता  एवं सहायक अध्यापक का अलग-अलग विवरण 26 अक्तूबर को शाम चार बजे तक उपलब्ध करा दिया जाए। निदेशक ने यह भी कहा है कि जिन विद्यालयों में रिक्त पदों पर नई नियुक्ति हुई है एवं अभी तक नियुक्त अभ्यर्थी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और जिन रिक्त पदों पर स्थानांतरण हुआ है एवं संबंधित प्रवक्ता/सहायक अध्यापक ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, ऐसे पदों को रिक्त की श्रेणी में न रखा जाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद को निर्देश दिया है कि एनआईओएस से डीएलएड में डिप्लोमाधारक याची  को 6 हफ्ते में नियुक्ति आदेश जारी करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दीपक कुमार शुक्ल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने बहस की। अधिवक्ता का कहना था कि याची सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुआ। एनआईओएस से प्रशिक्षण का डिप्लोमा करने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही है। एनसीटीई के अधिवक्ता ने कहा कि एनआईओएस से डिप्लोमा को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मान्यता दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति न देने का औचित्य नहीं है। 

केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की 2018 की अर्द्ध सैनिक बलों की भर्ती में खाली पदों को भरने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है और चयनित विपक्षी अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया है। याचिका की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने बद्रीनाथ निषाद व 11 अन्य की याचिका पर दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता पवन यादव ने बहस की। अधिवक्ता का कहना था कि चयन प्रक्रिया में नियमों को शिथिल कर गड़बड़ी की गई है। पद खाली होने के बावजूद योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। आयोग ने 58373 अर्द्ध सैनिक बलों की भर्ती निकाली। अभी तक चार हजार पद भरे नहीं गए हैं। तमाम अभ्यर्थियों की सफलता के बाद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है।