लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर माह जुलाई, 2021 से नवम्बर, 2021 के लिए 05 किग्रा0 प्रति यूनिट की मात्रानुसार निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इस हेतु निर्गत आवंटन माह अक्टूबर, 2021 एवं नवम्बर, 2021 के अन्तर्गत 03 किग्रा0 गेहूं तथा 02 किग्रा0 चावल प्रति व्यक्ति के स्थान पर कुल 05 किग्रा0 गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से वितरण के निर्देश दिये गये हैं।
यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त, श्री अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि पी0एम0जी0के0ए0वाई0 योजना के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 से प्रारम्भ होकर 15 अक्टूबर, 2021 तक सम्पन्न होगा। इस अवधि में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 गेहूं प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी।
श्री दुबे ने बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 15 अक्टूबर, 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा इस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।
श्री दुबे ने बताया कि जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जायेगा तथा सम्पूर्ण वितरण को कम से कम 08 दिवसों में विभक्त करते हुये सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जायेगा, ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ इकट्ठी न हो तथा सर्वे स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पॉस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जाएगा और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पॉस मशीन का प्रयोग किया जाएगा।
अपर आयुक्त ने बताया कि उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जाएगा कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी रखी जाए।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का वितरण पूर्णतया निःशुल्क है और इसका वितरण अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी दोनों प्रकार के कार्डधारकों में 05 किग्रा0 गेहूं, प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क किया जायेगा।
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