सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए चार महीने के भीतर निर्देश जारी करने को कहा।
जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रावधान के अनुसार “जल्द से जल्द और चार महीने से अधिक नहीं” निर्देश जारी करने को कहा।
यह निर्देश केंद्र द्वारा दायर एक आवेदन पर आया जिसमें अदालत के 14 जनवरी, 2020 के फैसले में स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसमें उसने कहा था कि विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है।
केंद्र ने रिक्तियों की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था।
याचिका का निपटारा करते हुए बीआर गवई और संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि उसके फैसले में कोई अस्पष्टता नहीं है और सरकार से निर्देश जारी करने को कहा।
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