कोविड -19 मामलों पर लगातार चिंताओं के मद्देनजर, कर्नाटक सरकार ने 10 सितंबर से मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए सार्वजनिक जुलूसों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
रविवार को जारी संशोधित दिशानिर्देशों में, राज्य सरकार ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर पंडालों की स्थापना की अनुमति दी है – जहां एक समय में 20 से अधिक श्रद्धालु एकत्र नहीं होने चाहिए। दिशानिर्देश आयोजकों के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र या कोविड नकारात्मक रिपोर्ट की जांच करना अनिवार्य बनाते हैं।
रविवार को जारी संशोधित आदेश में, प्रमुख सचिव (राजस्व), तुषार गिरिनाथ ने कहा कि सार्वजनिक समारोह अधिकतम पांच दिनों तक सीमित हैं, लेकिन केवल स्थानीय अधिकारियों की अनुमति के साथ। सरकार ने गणेश मूर्तियों के साथ जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है और मूर्तियों को उन जगहों पर विसर्जित करना होगा जहां कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार मोबाइल टैंक या कृत्रिम विसर्जन टैंकर रखे गए हैं।
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