हत्या व हत्या के प्रयास के दो मामलों में खालिद अजीज उर्फ अशरफ की जमानत अर्जी खारिज हुई है। एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने
एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता व आरोपित के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। सूरज कली ने 11 जुलाई 2016 को थाना धूमनगंज में अशरफ के विरुद्ध हत्या और हत्या के प्रयास के दो मुकदमे दर्ज कराए थे। दोनों मामलों जमीन के विवाद में धमकाने और नही मानने पर गोली मारकर हत्या करने और घायल करने का था। बरेली जेल में निरुद्ध अशरफ ने दोनों मामलों में जमानत याचिका दायर की थी।
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