इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय को निर्देश दिया है कि किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम काज लिस्ट में प्रकाशित न किया जाए। ऐसा करना अधिवक्ता अधिनियम एवं भारतीय बार काउंसिल के नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने एक मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल श्रीवास्तव का नाम काज लिस्ट से हटाने का निर्देश दिया है।
याची अधिवक्ता के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। याची अधिवक्ता जी एस चौहान ने कहा कि बहस करने वाले अधिवक्ता अनिल श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ता नामित हो गए हैं। इस समय दूसरी कोर्ट में बहस कर रहे है। इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए।
More Stories
सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा अयोध्या, प्रयगराज, वाराणसी और गोरखपुर, एक उज्ज्वल भविष्य की ओर यूपी- Yogi Adityanath
Uttar Pradesh 69,000 शिक्षक भर्ती मामला: आरक्षण विवाद, न्यायालय का नई चयन सूची जारी करने का निर्देश
Moradabad: युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला