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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि यूनिटेक के तत्कालीन प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को यहां तिहाड़ जेल से मुंबई की आर्थर रोड जेल और महाराष्ट्र की तलोगा जेल में स्थानांतरित किया जाए।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि संजय और अजय के आचरण और तिहाड़ जेल कर्मचारियों की मिलीभगत के बारे में प्रवर्तन निदेशालय की दो रिपोर्टों ने आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए और अदालत के अधिकार क्षेत्र को कम करके कुछ “गंभीर और परेशान करने वाले” मुद्दे उठाए हैं।
इसने निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त चंद्राओं के संबंध में तिहाड़ जेल के कर्मचारियों के आचरण के बारे में व्यक्तिगत रूप से जांच करें और चार सप्ताह के भीतर अदालत को रिपोर्ट सौंपें।
सुप्रीम कोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए, ईडी ने कहा कि उसने यहां एक “गुप्त भूमिगत कार्यालय” का पता लगाया है, जिसे पूर्व यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्र द्वारा संचालित किया जा रहा था और पैरोल या जमानत पर उनके बेटे संजय और अजय द्वारा दौरा किया गया था।
ईडी, जो चंद्रा और यूनिटेक लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है, ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संजय और अजय दोनों ने पूरी न्यायिक हिरासत को अर्थहीन कर दिया है क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से संवाद कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और जेल के अंदर से संपत्तियों का निपटान कर रहे हैं। वहां के जेल कर्मचारियों की मिलीभगत से।
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