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हत्याकांड में उत्तराखंड के मंत्री के पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट

यहां की एक अदालत ने 31 साल पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अब्दुल कय्यूम ने गुरुवार को गिरधारी लाल साहू उर्फ ​​पप्पू गिरधारी के खिलाफ आदेश पारित किया।

बरेली के एसएसपी रोहित सिंह सजवान के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं.

साहू के वकील अनिल भटनागर ने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर कहा था कि उनके मुवक्किल को बुखार है और वह कमजोर प्रतिरोधक क्षमता से भी पीड़ित है।

उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि न तो बुखार से पीड़ित व्यक्ति को अदालत में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए और न ही अदालत परिसर में, लेकिन अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

मामले के अन्य आरोपियों बजरुद्दीन, नरेश और जगदीश के गैर जमानती वारंट को रद्द करने के लिए अदालत में एक आवेदन भी दिया गया था, लेकिन अदालत ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया.

अब मामले की सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

मामला 11 जून 1990 को संपत्ति विवाद को लेकर नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की हत्या से जुड़ा है।

उनकी बेटी प्रगति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि चार-पांच लोग चाकुओं और लाठियों के साथ उनके घर में घुसे और उनके माता-पिता की हत्या कर दी। हमले में प्रगति के साथ उसकी बहन प्रेरणा भी घायल हो गई।

जांच के दौरान इस मामले में कई नाम सामने आए। बाद में साहू समेत 11 लोगों पर आरोप तय किए गए।

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