इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. कफील अहमद खान को चार साल से निलंबित क्यों रखा है। इनके खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं, उन मामलों में विभागीय कार्यवाही पूरी क्यों नहीं की जा सकी। कोर्ट ने पांच अगस्त तक जानकारी मांगी है।
इस प्रकरण में याचिका दाखिल करने वाले डॉ. कफील खान का कहना है कि उनको 22 अगस्त 2017 को बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के बाल रोग अस्पताल में आक्सीजन आपूर्ति मामले में निलंबित किया गया। इसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक यह जांच पूरी नहीं होती देख याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने सात मार्च 19 को तीन माह में कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया था। जिस पर 15 अप्रैल 19 को रिपोर्ट पेश की गई है। इस पर 11 माह बाद 24 फरवरी 20 को जांच रिपोर्ट स्वीकार कर दो बिंदुओं पर दोबारा जांच का आदेश दिया है।
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