फरीदकोट की एक अदालत ने मंगलवार को बेअदबी के मामलों में तीन आरोपियों को जमानत दे दी, जो 17 मई से हिरासत में हैं, जब उन्हें पुलिस के नवगठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गिरफ्तार किया था।
जमानत देते समय, अदालत ने पाया कि आरोपी शक्ति सिंह, रंजीत सिंह और बलजीत सिंह पहले से ही “काफी लंबी अवधि” के लिए हिरासत में रहे थे। अदालत ने कहा कि कथित तौर पर आरोपियों द्वारा किए गए अपराध अधिकतम पांच साल के कारावास के लिए दंडनीय हैं, इसलिए महामारी के कारण मौजूदा स्थिति को देखते हुए, मामले में मुकदमा जल्द ही समाप्त नहीं होने वाला था। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, अदालत ने आदेश दिया।
आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया था और प्राथमिकी में उनका नाम शुरू में नहीं था।
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