इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में तैनात हेड कांस्टेबल अनिल से विभागीय गलती से हुए अतिरिक्त भुगतान की वसूली का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने विभाग से कहा है कि याची को सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है। अनिल कुमार सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है।
याची की ओर से अधिवक्ता निर्भय कुमार भारती का कहना था कि विभाग ने याची को बिना सुनवाई का अवसर दिए और उसका पक्ष जाने बिना तीन लाख रुपये से अधिक की वसूली का आदेश जारी कर दिया है। सरकारी वकील का कहना था कि याची को गलत वेतन निर्धारण की वजह से अतिरिक्त भुगतान हो गया था जिसकी वसूली की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि वसूली आदेश देखने से स्पष्ट है कि याची को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। कोर्ट ने वसूली आदेश रद्द करते हुए विभाग को नए सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की छूट दी है। संवाद
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में तैनात हेड कांस्टेबल अनिल से विभागीय गलती से हुए अतिरिक्त भुगतान की वसूली का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने विभाग से कहा है कि याची को सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है। अनिल कुमार सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है।
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