इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस के जिला पंचायत सदस्य मनोज कुमार और उनकी पत्नी रजनी को अदालत के समक्ष दो जुलाई को पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल करने वाले दोनों याची दो जुलाई को महानिबंधक हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हों। महानिबंधक कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दोनों की अदालत के समक्ष उपस्थिति सुनिश्वित करें। मनोज कुमार द्वारा अपनी पत्नी रजनी के मार्फत दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया।
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