इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी कांस्टेबल भर्ती 2010 में सफल याची को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नियुक्त करने के आदेश पर अमल न करने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 20 जुलाई को होगी।यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने आजमगढ़ निवासी रमेश कुमार की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष ने 24 नवंबर 20 को 2010 की भर्ती में खाली पद पर याची की नियुक्ति का निर्देश दिया है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है।सरकार की तरफ से कहा गया कि इसी मामले में याची की याचिका कोर्ट 2018 में खारिज कर चुकी है तो आयोग को ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं है। ऐसे निर्देश पर अमल नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी कांस्टेबल भर्ती 2010 में सफल याची को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नियुक्त करने के आदेश पर अमल न करने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने आजमगढ़ निवासी रमेश कुमार की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष ने 24 नवंबर 20 को 2010 की भर्ती में खाली पद पर याची की नियुक्ति का निर्देश दिया है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है।
सरकार की तरफ से कहा गया कि इसी मामले में याची की याचिका कोर्ट 2018 में खारिज कर चुकी है तो आयोग को ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं है। ऐसे निर्देश पर अमल नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है।
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