छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के जारी पत्र के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इसके मुताबिक अब हवाई यात्रा, रेल मार्ग या सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक जिन यात्रियों के पास 96 घंटे पूर्व के भीतर की आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट होगी या कोविड-19 के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होगा, उन्हें ही रायपुर जिले के भीतर एंट्री मिलेगी। रेलवे स्टेशन अथवा बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा के लिए अनुमति होगी। जिन व्यक्तियों के पास निर्धारित समय अवधि 96 घंटे पूर्व तक की आरटीपीसीआर जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनका कोविड-19 टेस्ट रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर किया जाएगा। रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आइसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा।
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