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उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्ववित्तपोषित बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क को कम किए जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी०एड० द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2021दृ22 के लिए प्रथम वर्ष हेतु शुल्क 45000 रुपए एवं द्वितीय वर्ष के लिए शुल्क 25000 रुपए निर्धारित किया है। इसके साथ ही एकीकृत 04 वर्षीय बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष हेतु शुल्क 30000 रुपए निर्धारित की गई है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश में जन सामान्य की आय में आयी कमी के दृष्टिगत तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पिछड़े/वंचित/गरीब वर्ग के अभ्यर्थियों को व्यवसायिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने पर जोर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि 24 जून 2020 को जारी शासनादेश के द्वारा निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी०एड० पाठयक्रम के शैक्षणिक सत्र 2020दृ21, 2021-22 एवं 2022दृ23 के लिए प्रथम वर्ष हेतु शुल्क 51250 रुपए जबकि द्वितीय वर्ष हेतु शुल्क 30000 रुपए फीस निर्धारित है।
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