कोरोना संक्रमण के समय लापरवाही बरतने एवं संक्रमण रोकने के लिए सौंपे गए दायित्वों को निर्वहन नहीं कर पाने पर मरवाही जनपद पंचायत सीईओ और खण्ड चिकित्सा अधिकारी को अटैच कर दिया गया है. मामले में ऐपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा (2) एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है.
जिले में कोरोना संक्रमण के बीच संक्रमण के रोकथाम के लिए सौंपे गए जवाबदारी में लापरवाही बरतने के मामले के मरवाही जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी नारद मांझी व मरवाही के खंड चिकित्सा अधिकारी सेवा सिंह पर कार्यवाही करते हुए उन्हें हटा कर कलेक्टर कार्यालय में अटैच कर दिया गया है. दोनों ही मामलों में मरवाही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रवि सिंह के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर नम्रता गांधी ने ऐपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा (2) एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत कार्यवाही की है.
कलेक्टर ने परियोजना अधिकारी महेश चंद्रा को आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मरवाही का तो डॉ हर्षवर्धन मेहर को खंड चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए आदेशित किया है.
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