भूपेश सरकार बनने के बाद प्रदेश में लागू की गई है नई पाॅलिसी
फर्जी वेबसाईटों में लगी लगाम: सही वेबसाईट और पोर्टलों को मिल रहा लाभ
मध्यप्रदेश जनसंपर्क में फर्जी वेबसाईट घोटाले का ईओडब्ल्यु और हाईकोर्ट में चल रहा मामला
रायपुर, 29 अगस्त 2019/ छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूज वेबसाइटों को विज्ञापन देने के लिए लागू की गई पारदर्शी आॅनलाईन व्यवस्था आज अन्य राज्यों सहित पूरे देश के लिए एक मिशाल बन गई है वहीं मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग में कई वर्षो से फर्जी वेबसाईट घोटाले के मामले चर्चित है और इसकी जांच ईओडब्ल्यु द्वारा की रही साथ ही हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की भूपेश सरकार बनने के बाद न्यूज वेबसाइटों और पोर्टलों को विज्ञापन देने के लिए न केवल नई पाॅलिसी बनायी गई बल्कि यह पाॅलिसी पूरी तरह पारदर्शी रहे इसके लिए इसे पब्लिक डोमेन में आॅनलाईन भी किया गया है। इस व्यवस्था से जहां फर्जी वेबसाइटों और वेबपोर्टल पर लगाम लगी है वहीं सहीं वेबसाईटों और पोर्टलों को इसका पूरा लाभ मिल रहा है।
भूपेश सरकार के द्वारा फर्जीवाड़े में लगाम लगाने के लिए राज्य में विज्ञापन के नये नियम लागू किए गए है। इसमें जहां प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडया का स्पष्ट प्रावधान किया गया है वहीं विशेष रूप से न्यूज बेवसाइट में विज्ञापन दिए जाने के लिए पारदर्शिता के साथ जो स्पष्ट मापदण्ड तय किए गए है, आज उनकी काफी सराहना हो रही है।
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा न्यूज वेबसाईट और पोर्टलों पर विज्ञापन दिए जाने के लिए अब आॅनलाईन आवेदन लिए जाने का सिस्टम प्रारंभ किया गया है। आॅनलाईन आवेदनों में गूूगल एनालिसिस महत्वपूर्ण बिन्दू रखा गया है। आॅनलाईन आवेदन करते समय ही आवेदक को गूगल एनालिसिस रिपोर्ट को ई-मेल पर शेयर करना पड़ता है।
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा गूगल एनालिसिस रिपोर्ट और अन्य तकनीकी पहलुओं के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) और ब्राॅडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के विशेषज्ञ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है साथ ही जनसंपर्क संचालनालय में अधिकारियों की एक समिति भी गठित की गई है। एनआईसी और बेसिल के अधिकारियों द्वारा गूगल एनालिसिस रिपोर्ट का आवश्यक परीक्षण किया जाता है और उसके बाद ही जनसंपर्क संचालनालय में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा आॅनलाईन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने के बाद विज्ञापन नियम के मापदण्डों के अनुसार पात्र पाए जाने वाले न्यूज वेबसाइटों को विज्ञापन देने की अनुशंसा की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लागू की गई इस आॅनलाईन पारदर्शी व्यवस्था से न्यूज वेबसाईट और न्यूज वेब पोर्टल संचालकों में काफी प्रसन्नता है।
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